अतीक अहमद को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा,
उत्तर प्रदेश न्यूज
अतीक अहमद सहित तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजाआ: पके जानकारी के लिए बता दूं कि अतीक अहमद सहित तीन दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
प्रयागराज की एमपीएम एल ए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने सुनाया फैसला।अतीक समेत तीन आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364a, 34, 120, 341, 342, 504 और धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था।
उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक की मौत हो गई थी। कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है, जबकि 7 को बरी कर दिया है।
3 दोषी करार – अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ।
7 आरोपी बरी- अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर।
एक आरोपी की मौत- अंसार अहमद।
Atiq Ahmed News: इससे पहले दोपहर 12 बजे के आसपास अतीक अहमद को लेकर जेल अधिकारी कोर्ट पहुंचे थे। साथ में अन्य आरोपी भी कोर्ट पहुंचे थे। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई और प्रयागराज की अदालत ने ये फैसला सुनाया।
प्रयागराज की एमपीएम एल ए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अतीक अहमद को कोर्ट ने दोषी माना था। हालांकि इस मामले में अदालत ने अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।